आजमगढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रा ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि मृतक के वारिस को दी जाएगी।

इसी मामले में दो आरोपियों को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए छह-छह महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई, जबकि सबूतों के अभाव में दो आरोपी बरी हो गए।
अभियोजन के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र के शाहपुर कानूनगो में 29 नवंबर 2019 को दीवार के लिए मिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें चंद्रमणि पांडेय को गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी।
